DEO:बालोद अस्थायी स्पेशल एजुकेटर पद हेतु विज्ञापन

DEO:बालोद अस्थायी स्पेशल एजुकेटर पद हेतु विज्ञापन

जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, बालोद के कार्यालय से समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्पेशल एजुकेटर के पद पर अस्थायी नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह नियुक्ति विकासखंड डौण्डी और गुण्डरदेही तथा पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला डौण्डीलोहारा में की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को 31 मार्च 2025 तक नियुक्त किया जाएगा, जो 20000/- रुपये प्रति माह के मानदेय पर कार्य करेंगे। आगे की अवधि सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगी

DEO बालोद,अस्थायी स्पेशल एजुकेटर पद हेतु विज्ञापन

महत्वपूर्ण जानकारी

नियुक्ति का स्थान:बालोद, छत्तीसगढ़
आवेदन की अंतिम तिथि14 अक्टूबर 2024, शाम 5:00 बजे तक
मानदेय20000 रुपये प्रति माह
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आधिकारिक वेबसाइट यहां देखें

रिक्त पदों का विवरण:

  1. स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक स्तर) – 1 पद (अनारक्षित)
  2. स्पेशल एजुकेटर (प्रारंभिक स्तर, पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला डौण्डीलोहारा) – 1 पद (अनारक्षित)

शैक्षणिक योग्यताएँ:

1. स्पेशल एजुकेटर (माध्यमिक स्तर)

शैक्षणिक योग्यता

स्नातकोत्तर डिग्री के साथ B.Ed. (विशेष शिक्षा) या सामान्य B.Ed. के साथ 2 वर्षीय विशेष शिक्षा डिप्लोमा।

2. स्पेशल एजुकेटर (प्रारंभिक स्तर, पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला)

शैक्षणिक योग्यता

RCI (Rehabilitation Council of India) से मान्यता प्राप्त संस्थान से D.Ed. (विशेष शिक्षा) और वैध RCI सीआरआर नंबर।

या D.El.Ed. के साथ विशेष शिक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र/डिप्लोमा और वैध RCI सीआरआर नंबर।

विशेष प्रशिक्षण

समावेशी शिक्षा में क्रॉस-डिसएबिलिटी क्षेत्र में 6 महीने का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

नियम एवं शर्तें

  1. यह नियुक्ति अस्थायी रूप से होगी, जो 31 मार्च 2025 तक वैध रहेगी। इस अवधि के बाद सरकार की स्वीकृति मिलने पर कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।
  2. उम्मीदवार इस पद पर नियमित नियुक्ति के लिए दावा नहीं कर सकते हैं।
  3. अस्थायी नियुक्ति के दौरान उम्मीदवारों को मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण के लिए न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति नहीं होगी।
  4. चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के दौरान अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें उल्लंघन की स्थिति में अनुबंध स्वतः समाप्त माना जाएगा।
  5. आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लागू होगी।
  6. चयनित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के बाद निर्धारित समय सीमा तक कार्यभार ग्रहण करना होगा। ऐसा न करने पर अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी।
  7. समग्र शिक्षा कार्यालय डाक में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
  8. कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन रद्द करने या नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा, यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया। इस संबंध में कोई आवेदन या अपील विचारणीय नहीं होगी।
  9. इस पद के लिए केवल 20000/- रुपये प्रति माह का एकमुश्त मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

आवेदन प्रक्रिया

उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। आवेदन पत्र और भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी www.balod.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निष्कर्ष

यह अस्थायी नियुक्ति स्पेशल एजुकेटर पद के लिए है, जहां उम्मीदवारों को समर्पित तरीके से कार्य करने का अवसर मिलेगा। चयनित उम्मीदवारों को ध्यान में रखना होगा कि यह नियुक्ति नियमित नहीं है, और इसका विस्तार केवल सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगा।

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