संविदा रिक्त पदों पर भर्ती गरियाबंद दिनांक 10.10.2024 तक आवेदन
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत् जिला/जनपद पंचायत स्तर पर आवास / प्रशिक्षण समन्वयक, लेखापाल, तकनीकी सहायक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के संविदा रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन दिनांक 10.10.2024 तक सायं 5.30 बजे तक पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट के माध्यम से “कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद” के पते पर सम्पूर्ण योग्यता एवं अनुभव/अनापत्ति आदि प्रमाण पत्रो सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किया जाता है।
आवास / प्रशिक्षण समन्वयक, लेखापाल, तकनीकी सहायक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के संविदा रिक्त पद
आवास/प्रशिक्षण समन्वयक | 01 |
लेखापाल | 01 |
तकनीकी सहायक | 01 |
डाटा एन्ट्री ऑपेरटर | 01 |
महत्वपूर्ण लिंक
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आवेदन PDF | यहां देखें |
नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है।
- संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का पत्र क्रमांक 1127/प्र.मं.आ.यो-ग्रा./स्था/31/2024 नवा रायपुर दिनांक 03.09.2024 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत जिला / जनपद पंचायत स्तर पर संविदा रिक्त पदों की पूर्ति बावत् विज्ञापन दिनांक 18.09.2024 तक कार्यालयीन दिवस पर समय शाम 5:00 बजे तक के लिए जारी किया गया था। जिसे अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया गया है, किन्तु जिन आवेदकों का आवेदन फार्म पूर्व में निर्धारित दिनांक 18.09.2024 तक समय शाम 5:00 बजे तक प्राप्त हो चुका है। उन आवेदकों को पुनः आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यता नहीं है। तथापि यदि आवेदक को यह लगता है कि पूर्व में प्रस्तुत आवेदन में कुछ कमियों है तो वह पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। ऐसी स्थिति में नवीन आवेदन पत्र को ही मान्य किया जावेगा।
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची आदि की सत्यापित छायाप्रति सहित पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय मुख्य कार्यपालन, अधिकारी जिला पंचायत – गरियाबंद (प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शाखा के नाम से) दिनांक 10.10.2024 को सायं 5:30 बजे तक प्राप्त किये जावेगें। व्यक्तिगत रूप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से स्वीकार नहीं किया जावेगा। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। लिफाफे पर
- आवेदित पद का नाम आवश्यक रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। . आवेदन पत्र में पासपोर्ट साइज का नवीनतम स्वप्रमाणित फोटो चिपकाना अनिवार्य है। 3
- आवेदक की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-स पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये लागू होंगें। आयु की गणना 01.09.2024 के आ
- पर की जावेगी। जन्मतिथि के प्रमाणस्वरूप 10 वीं की अंकसूची संलग्न किया जाना अनिवार्य है। 5. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित
- छायाप्रत्ति संलग्न किया जाना आवश्यक है।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जावेगा। स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना होगा। . शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र 8
- दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। 9. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
- लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेखित किया जावें, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
- आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम् आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। 12. आवेदक जिनकी 02 से अधिक संतान, जिनमें से एक जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो. नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। 14. आवेदन पत्र के साथ संलग्न चेक लिस्ट को चिन्हांकित किया जाना अनिवार्य है।
- संविदा नियुक्ति अधिकतम 03 वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्य योग्यता, कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर संविदा नियुक्ति नियम 2012 यथासंशोधित 2024 एवं अद्यतन निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्यावधि बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।
- यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसंबर 2012 एवं अद्यतन निर्देश के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्ते लागू होगी।
17 संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत् अवकाश पात्रता होगी।
18. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।
19. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एकमाह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
- सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
- जिले में प्राप्त कुल आवेदन पत्रों में से पात्र आवेदको का मेरिट के आधार पर सूचीबद्ध किया जाकर कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। तद्रुपरांत कौशल परीक्षा / साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
- सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदक को प्रतिक्षा सूची में रखा जायेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- नियुक्ति के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत गरियाबंद का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम-शर्ते एवं अन्य विस्तृत जानकारी वेबसाईट www.gariaband.gov.in पर एवं कार्यालय कलेक्ट्रेट, जिला पंचायत कार्यालय, जनपद पंचायतों एवं रोजगार कार्यालय जिला गरियाबंद के सूचना पटल में अवलोकन किया जा सकता।
- 25. प्राप्त आवदेनों की स्क्रूटनी पश्चात जारी प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव पमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन में संलग्न किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेगें।
- 26. दावा आपत्ति में केवल कार्यालय स्तर पर हुई लिपीकीय त्रुटी का ही सुधार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेगें।
- संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार नियमों में परिवर्तन मान्य
होगा।