प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत संविदा के रिक्त पद

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत संविदा के रिक्त पद

बीजापुर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत जिला / जनपद पंचायत स्तर पर संविदा के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अधोवर्णित पदों के लिए निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थियों से दिनांक 10/10/2024 सायं 5:00 बजे तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते है-

बीजापुर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत संविदा के रिक्त पद

पदनाम रिक्तपदों की संख्या
1. तकनीकी सहायक 04
2 विकासखण्ड समन्वयक 03
3.लेखापाल 01
4. डाटा एंट्री ऑपरेटर 05
5.सहायक ग्रेड-03 01

महत्वपूर्ण LINK

LINK

महत्वपूर्ण PDF

PDF

प्रधानमंत्री आवास योजना संविदा रिक्त पदों की भर्ती हेतु नियम एवं शर्ते निम्नवत हैं:-

  1. निर्धारित प्रारुप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के नाम से दिनाँक 10/10/2024 को अपरान्ह 5.00 बजे तक प्राप्त किये जावेंगे। व्यक्तिगत रुप से सीधे आवेदन अथवा ई-मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित समय-सीमा के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।
  2. आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी
  3. छूट संबंधी आदेश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिए लागू होंगे।
  4. आयु की गणना 01 अक्टूबर 2024 के आधार पर की जायेगी।
  5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
  6. आवेदक द्वारा आवेदन हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जानाआवश्यक है।
  7. आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
  9. संविदा नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने परकार्य योग्यता. कार्यक्षमता एवं व्यवहार के आधार पर शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष के लिए निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
  1. एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी। 11. रेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रुप में दी गई सेवा अवधि हेत किसी प्रकार की
  2. पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
  3. प्राप्त कुल आवेदन पत्रों का मैरिट आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा और उनको कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जायेगा तदोपरांत कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ते हुए अंतिम चयन सूची तैयार किया जावेगा।
  1. सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा। 05 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जावेगा एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा। प्रतीक्षा सूची एक वर्ष के लिए वैद्य होगा।
  2. शासकीय / अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक को अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित, प्रस्तुत करना होगा।
  3. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
  4. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट उल्लेख किया जावे, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा।
  5. आवेदक जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति हेतु पात्र नही होगा। विवाह प्रमाण पत्र संलग्न करें।
  6. आवेदक जिनकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। 19. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नि जीवित हो,
  7. पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस
  8. बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है। 20. आवेदन का विस्तृत प्रारुप कार्यालयीन सूचना पटल के अतिरिक्त जिले के वेबसाईटwww.bijapur.gov.in पर देखा जा सकता है।
  9. जिन्होने उपरोक्त पदों हेतु दिनांक 04/09/2024 से 18/09/2024 के मध्य आवेदन प्रस्तुत किया है. उन्हे पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही है। पूर्व आवेदनों को मान्य किया जावेगा।

इसे भी पढ़ें

एसएससी जीडी कांस्टेबल : कुल-39481 पोस्ट

छत्तीसगढ़ में पीएचई विभाग में 181 पदों पर भर्ती स्वीकृति